पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, ईद अल-अधा (बकरीद) मनाने के लिए 28 मई, 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है और अपने पिछले अवकाश कार्यक्रम में संशोधन किया है। सरकार ने 26 और 27 मई को पहले से घोषित सार्वजनिक अवकाशों को रद्द कर दिया है, जो अब अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस होंगे।
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आदेश में कहा गया है: “अधिसूचना संख्या 4188-एफ(पी2) दिनांक 27 नवंबर, 2025 के अनुसार, ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में क्रमशः 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अब, यह सूचना प्राप्त हुई है कि ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) 28 मई, 2026 (गुरुवार) को मनाई जाएगी। तदनुसार, उपरोक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्यपाल ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत 28 मई, 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।”
इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त के फलस्वरूप, ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) से एक दिन पहले और ईद-उद-ज़ोहा (बकरीद) के उपलक्ष्य में क्रमशः 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) को अधिसूचित अवकाश रद्द किए जाते हैं। तदनुसार, 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) उन सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस होंगे जिन पर उपरोक्त अधिसूचना लागू होती है।
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ईद अल-अधा, जिसे बलिदान का त्योहार भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में अपने बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा का स्मरणोत्सव है। यह प्रार्थनाओं, दान-पुण्य और पशु-बलि के अनुष्ठानों द्वारा मनाया जाता है, जो साझा करने और सहानुभूति पर जोर देता है।
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