अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे:चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण को लेकर केस; 21 मई को सुनवाई हो सकती है

अभिषेक बनर्जी अपने खिलाफ FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे:चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण को लेकर केस; 21 मई को सुनवाई हो सकती है

ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनपर बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धमकी भरा बयान देने का आरोप है। TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि मामला 21 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आ सकता है। याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता राजीब सरकार की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन्होंने चुनाव नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद 5 मई को बागुईआटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। बाद में उन्हें साइबर क्राइम शाखा भेजा गया। इसके बाद 15 मई को उत्तर 24 परगना के बिधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। FIR के मुख्य पॉइंट्स… शाह पर अभिषेक बनर्जी के पिछले 4 बयान… 10 अप्रैल 2026: अभिषेक ने शाह के घुसपैठ वाले आरोप पर जवाब देते हुए कहा था- अगर घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की है। सीमा सुरक्षा BSF और गृह मंत्रालय के अधीन है, राज्य सरकार के नहीं। 16 अप्रैल 2026: पूर्व मेदिनीपुर के भगवानपुर की रैली में कहा- अमित शाह को चैलेंज करता हूं, अगर दम है तो 4 मई को कोलकाता में रहिएगा। 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। 4 मई को पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुंडे हैं। खेला तुम लोगों ने शुरू किया है, बाकी TMC करेगी। 25 अप्रैल 2026: चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कहा- अमित शाह मतदाताओं को धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। BJP को हार दिख रही है, इसलिए डर का माहौल बनाया जा रहा है।” 2 मई 2026: उन्होंने कहा- अमित शाह और चुनाव आयोग दोनों सुन लें, 4 मई को बंगाल की जनता जवाब देगी। लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जवाब मिलेगा। ———– ये खबर भी पढ़ें… ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR:आरोप- चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण दिए, अमित शाह को लेकर धमकी भरा बयान दिया। पूरी खबर पढ़ें…

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