राशन दुकान संचालिका पर FIR, 3.35 लाख वसूली के निर्देश:मैहर में अंगूठा लगवाकर नहीं दिया राशन; कलेक्टर निरीक्षण में मिली गड़बड़ियां

राशन दुकान संचालिका पर FIR, 3.35 लाख वसूली के निर्देश:मैहर में अंगूठा लगवाकर नहीं दिया राशन; कलेक्टर निरीक्षण में मिली गड़बड़ियां

मैहर जिले के हरदासपुर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में अनियमितता पाई गई। आरोप में स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली थाने में गुरुवार की रात एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर के औचक निरीक्षण में गड़बड़ियां सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उनसे 3 लाख 35 हजार रुपए से अधिक की वसूली का आदेश भी जारी किया गया है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने 11 मई को हरदासपुर स्थित राशन दुकान का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं और खराब सफाई व्यवस्था मिली थी। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
उपभोक्ताओं को अंगूठा लगवाकर नहीं दिया राशन कलेक्टर के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रियंका अग्रवाल ने दस्तावेजों का परीक्षण किया और गोदाम का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि मां शारदा आजीविका स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष और दुकान संचालिका रूपा दाहिया ने पीओएस मशीन में लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट तो लगवाए, लेकिन उन्हें खाद्यान्न वितरित नहीं किया। जांच में यह भी सामने आया कि 22 अप्रैल को दुकान का कार्यभार दीपाली गर्ग को सौंपे जाने के बावजूद, उपलब्धता के अनुपात में 13 क्विंटल से अधिक खाद्यान्न कम पाया गया। इसके अलावा, आदेश के बावजूद दुकान निर्धारित समय पर नहीं खोली जाती थी। इन अनियमितताओं की रिपोर्ट जांच अधिकारी ने मैहर एसडीएम दिव्या पटेल को सौंपी, जिनके निर्देश पर गुरुवार रात को समूह संचालिका रूपा दाहिया के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत मामला दर्ज किया गया। संचालिका से 3.35 लाख वसूली के निर्देश एफआईआर दर्ज करने के साथ ही एसडीएम दिव्या पटेल ने मार्च और अप्रैल महीने का खाद्यान्न वितरण न करने पर कुल 3 लाख 35 हजार 660 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया है। समूह संचालिका को एक सप्ताह के भीतर यह राशि शासन के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है।

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