मंदसौर के मल्हारगढ़ क्षेत्र में फसल अवशेष (नरवाई/पराली) जलाने के मामलों में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 किसानों पर कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग की ओर से लागू नियमों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत की गई। कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा वर्ष 1981 की धारा 19(5) के अंतर्गत खेतों में गेहूं या धान के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पर्यावरण मुआवजा वसूला जा रहा है। इन किसानों पर लगा जुर्माना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई में ग्राम बरखेड़ा वीरपुरीया के भंवरसिंह पर 5 हजार रुपए, ग्राम बादपुर के मुलचंद पर 5 हजार रुपए, ग्राम देवरी के देवीलाल पर 2,500 रुपए और ग्राम देवरी की शालीबाई पर 2,500 रुपए इस प्रकार कुल 15 हजार रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया। प्रशासन की अपील: विकल्प अपनाएं, पर्यावरण बचाएं प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे फसल अवशेषों को जलाने के बजाय वैकल्पिक उपाय अपनाएं। इससे जहां पर्यावरण संरक्षण होगा, वहीं भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक नरवाई जलाने के मामलों पर सतत निगरानी रखी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह के उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


