दरभंगा कोर्ट से आरोपियों की जमानत याचिका खारिज:मर्डर के बाद 2 लोगों ने शव जला दिया था; अपहरण मामले में भी आरोपी को राहत नहीं

दरभंगा कोर्ट से आरोपियों की जमानत याचिका खारिज:मर्डर के बाद 2 लोगों ने शव जला दिया था; अपहरण मामले में भी आरोपी को राहत नहीं

दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में अलग-अलगा थाना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया। बहेड़ी थाना कांड संख्या 44/26 में हत्या के बाद शव को जलाने के आरोप में जेल में बंद अशोक लालदेव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी मामले में एक अन्य आरोपी श्याम लालदेव की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। मर्डर केस में बेल रिजेक्ट लोक अभियोजक(पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मनीगाछी थाना कांड संख्या 14/26 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार गंगा कुमार यादव उर्फ गंगा यादव को भी जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा बहादुरपुर थाना कांड संख्या 430/25 में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी महेश यादव और सकतपुर थाना कांड संख्या 93/25 में नाबालिग साली को अगवा करने के मामले में सतेन्द्र यादव को जमानता याचिका खारिज कर दी गई है। दरभंगा सिविल कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में अलग-अलगा थाना से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया गया। बहेड़ी थाना कांड संख्या 44/26 में हत्या के बाद शव को जलाने के आरोप में जेल में बंद अशोक लालदेव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी मामले में एक अन्य आरोपी श्याम लालदेव की अग्रिम जमानत याचिका भी कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। मर्डर केस में बेल रिजेक्ट लोक अभियोजक(पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि मनीगाछी थाना कांड संख्या 14/26 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार गंगा कुमार यादव उर्फ गंगा यादव को भी जमानत नहीं मिली है। इसके अलावा बहादुरपुर थाना कांड संख्या 430/25 में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी महेश यादव और सकतपुर थाना कांड संख्या 93/25 में नाबालिग साली को अगवा करने के मामले में सतेन्द्र यादव को जमानता याचिका खारिज कर दी गई है।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *