बागपत न्यायालय ने सिंघावली थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई चोरी के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) कोर्ट ने आरोपी जहीर को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 9 माह 14 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2024 में हुई चोरी की घटना से संबंधित है। सिंघावली थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जहीर को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया। अभियोजन विभाग ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किया। कोर्ट ने आरोपी जहीर को दोषी पाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चोरी जैसे अपराध समाज में असुरक्षा पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त सजा आवश्यक है। पुलिस और अभियोजन विभाग की समन्वित कार्रवाई से इस मामले में न्याय सुनिश्चित हो सका। आरोपी जहीर को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया है। इस फैसले से कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित किए जाने का संदेश गया है।


