जोधपुर में आज CM भजनलाल देंगे 416 करोड़ की सौगात, लेकिन किसानों को लगा तगड़ा झटका; जानें क्यों

जोधपुर में आज CM भजनलाल देंगे 416 करोड़ की सौगात, लेकिन किसानों को लगा तगड़ा झटका; जानें क्यों

जोधपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर बाद ओसियां विधानसभा क्षेत्र के मांडियाई खुर्द गांव आएंगे, जहां राज्य स्तरीय समारोह में 416 करोड़ रुपए के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यों की घोषणा करेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त के 665 करोड़ रुपए जारी करने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर में हेलिकॉप्टर से जयपुर से मांडियाई खुर्द गांव के हेलिपैड पर उतरेंगे। जहां ओसियां विधायक भैराराम सियोल सीएम का स्वागत करेंगे। गांव में ही होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। बता दें कि पहले यह कार्यक्रम 17 अप्रेल को आयोजित होने वाला था। लेकिन, बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था। ऐसे में अब ओसिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को सीएम कई बड़ी सौगात देने वाले है।

कार्यक्रम के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा 416 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास करने की घोषणा करेंगे। वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। साथ ही यहां पर सीएम ओसियां विधायक भैराराम सियोल के माता–पिता की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। समारोह के बाद सीएम हेलिकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे। जिला कलक्टर आलोक रंजन व पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

भारतीय जनता पार्टी के देहात संगठन के पदाधिकारी भी इस आयोजन को लेकर सक्रिय हैं। क्षेत्र के लोगों में भी इसको लेकर उत्साह हैं। विधायक ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां हो गई हैं। पुलिस व प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों ने भी कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं को देखा।

किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने का कार्यक्रम निरस्त

सीएम भजनलाल शर्मा इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के तौर पर 665 करोड़ रुपए जारी करने वाले थे। लेकिन, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छठी किस्त देने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक पांच किस्तों से 2,726 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

इन किसानों को मिलती है निधि

नियमानुसार ऐसे किसान जिनके पास जमीन 1 फरवरी 2019 के पहले से है। वे इस योजना के पात्र हैं। इस तिथि के बाद विरासत से अर्जित भू-धारक कृषक ही योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि योग्य भूमि का मतलब है कि भूमि पर कृषि संबंधित कार्य किया जा रहा हो। किसान परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। अत: एक परिवार में एक व्यक्ति ही लाभ के लिए पात्र है।

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