नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास:मधुबनी में शादी का झांसा देकर रेप केस में कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माना

नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास:मधुबनी में शादी का झांसा देकर रेप केस में कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुर्माना

मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सात नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कन्हौली निवासी मो. मन्नान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को पास के बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार, यह घटना 19 जुलाई 2021 की है। आरोपी करीब एक वर्ष से नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। घटना वाले दिन उसने पीड़िता को पास के बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट भी की। झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पीड़िता की मां के बयान पर झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने अधिकतम सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष से डिफेंस काउंसिल चीफ रंजीत कुमार झा ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सात नीरज कुमार त्यागी के न्यायालय ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कन्हौली निवासी मो. मन्नान को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता को पास के बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार, यह घटना 19 जुलाई 2021 की है। आरोपी करीब एक वर्ष से नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। घटना वाले दिन उसने पीड़िता को पास के बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट भी की। झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद पीड़िता की मां के बयान पर झंझारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। न्यायालय में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने अधिकतम सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष से डिफेंस काउंसिल चीफ रंजीत कुमार झा ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था।  

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