जालंधर | अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज राजीव कुमार बेरी की अदालत ने 126 ग्राम नशीले पाउडर की बरामदगी से जुड़े मामले में संदीप कुमार उर्फ काका निवासी बद्री कॉलोनी, बस्ती दानिशमंदा को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में 9 अगस्त 2019 को थाना भार्गव कैंप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

