सागर के रहली विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काछी पिपरिया में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभाग आयुक्त अनिल सुचारी ने कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर की है। शिक्षक के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी, रहली के माध्यम से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट में शिक्षक पर शराब का सेवन कर स्कूल आने, विद्यालय का माहौल प्रभावित करने और छात्र-छात्राओं को परेशान करने सहित अन्य अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें प्रमाणित पाई गईं। पहले समझाइश दी, फिर भी नहीं आया सुधार जांच के दौरान शिक्षक विजय सिंह राजपूत को अधिकारियों के समक्ष उपस्थित कराकर समझाइश भी दी गई थी। इसके बावजूद उनकी कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं होने की बात जांच प्रतिवेदन में सामने आई। प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद संभाग आयुक्त ने शिक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी माना। आदेश में कहा गया कि शिक्षक का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई संभाग आयुक्त के आदेश के अनुसार, शिक्षक का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी में पाया गया। इसके आधार पर विजय सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक विजय सिंह राजपूत का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सागर निर्धारित किया गया है।

