प्रयागराज में नामी ब्रांड के नाम पर नकली प्लाई बेचने का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस के स्टेनली रोड स्थित श्री श्याम प्लाई हाउस में कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि और पुलिस टीम ने छापा मारा। तलाशी के दौरान दुकान से ग्रीनवुड के नकली मार्का लगे 120 प्लाई बोर्ड बरामद हुए। कंपनी के प्रतिनिधि की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस ने दुकान संचालक सुनील अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कंपनी को मिली थी नकली प्लाई की सूचना
दिल्ली निवासी कृष्ण कुमार सिंह कोलकाता स्थित ग्रीनवुड कंपनी के वैधानिक प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ हैं। उन्हें कंपनी के नकली उत्पादों की पहचान करने का प्रशिक्षण मिला है। उन्होंने पुलिस को बताया कि कंपनी को सूचना मिली थी कि प्रयागराज में उसके रजिस्टर्ड ब्रांड ग्रीनवुड के नाम पर नकली प्लाई बेची जा रही है।
सूचना की जांच के लिए वह अपने सहयोगी पिनाकी रंजन चटर्जी के साथ प्रयागराज पहुंचे। 21 अगस्त को उन्हें स्टेनली रोड स्थित श्री श्याम प्लाई हाउस में नकली ग्रीनवुड प्लाई बेचे जाने की जानकारी मिली।
पुलिस को दी सूचना, टीम के साथ पहुंचे
उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस उपायुक्त नगर को दी। पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर सिविल लाइंस थाने से उपनिरीक्षक अभय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी समीर और आरक्षी अभय कुमार की टीम को कार्रवाई के लिए भेजा गया।
पुलिस टीम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ शाम करीब 5:45 बजे श्री श्याम प्लाई हाउस पहुंची। दुकान के काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से नाम-पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सुनील अग्रवाल पुत्र मदन लाल अग्रवाल बताया।
तलाशी में मिले 120 नकली प्लाई बोर्ड
पुलिस ने सुनील अग्रवाल की मौजूदगी में दुकान की तलाशी ली। इस दौरान ग्रीनवुड का नकली मार्का लगे प्लाई बोर्ड बरामद हुए। इनमें 18 एमएम के 8×4 साइज के 90 प्लाई बोर्ड और 12 एमएम के 8×4 साइज के 30 प्लाई बोर्ड शामिल थे।
कंपनी के प्रतिनिधि ने बरामद प्लाई पर लगे ग्रीनवुड मार्का को नकली बताया। इसके बाद पुलिस ने सभी 120 प्लाई बोर्ड कब्जे में ले लिए और उन्हें थाने पहुंचाया गया।
गवाह बनने से पीछे हटे लोग
कार्रवाई के दौरान दुकान के आसपास लोगों की भीड़ भी जुट गई थी। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बरामदगी की कार्रवाई में गवाह बनने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नाम-पता बताने से इनकार कर दिया और वहां से चले गए।
कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट में मुकदमा
कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी के रजिस्टर्ड नाम और मार्का का इस्तेमाल कर नकली प्लाई बेची जा रही थी। उन्होंने दुकान संचालक सुनील अग्रवाल के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की।
शिकायत के आधार पर सिविल लाइंस थाने में सुनील अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामद प्लाई बोर्ड पुलिस के कब्जे में हैं।
थाना प्रभारी सिविल लाइंस रामाश्रय यादव ने बताया कि मामले की पड़ताल कराई जा रही है। बरामद प्लाई की जांच के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि नकली माल कहां से आया, इसे कहां-कहां सप्लाई किया गया और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

