फलोदी नगर परिषद आम चुनाव 2026 को लेकर प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट पूजा चौधरी ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से चुनाव आयोग के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावनाएं आहत हों। ऐसे किसी भी कृत्य से बचना होगा, जिससे लोगों के बीच दुश्मनी, तनाव या विवाद की स्थिति पैदा हो। साथ ही, उम्मीदवारों को ऐसे किसी कार्य से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण या अपराध माना गया हो। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कैंप नहीं लगेगा प्रशासन ने मतदान केंद्रों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी की ओर से चुनावी कैंप नहीं लगाया जा सकेगा। इसके अलावा मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर के दायरे में मतदाताओं से वोट मांगने पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रत्याशियों को अपने कार्यकर्ताओं को भी इस नियम का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभा-जुलूस के लिए लेनी होगी अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक उद्देश्य से जुलूस, सभा, धरना, भाषण या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने से पहले उपखंड मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऐसे किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुमति के बाद आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से यातायात व्यवस्था, जनव्यवस्था या शांति व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर की अनुमति चुनाव प्रचार के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। अनुमति मिलने के बाद ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकेगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

