पुलिसकर्मी को धक्का मारकर घायल करने वाले दो-आरोपियों को सजा:भदोही में कोर्ट ने 2 साल की जेल, 5-5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

पुलिसकर्मी को धक्का मारकर घायल करने वाले दो-आरोपियों को सजा:भदोही में कोर्ट ने 2 साल की जेल, 5-5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

भदोही में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को गाड़ी से धक्का मारकर घायल करने के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश ने शनिवार को गुलाब जायसवाल और अनिल जायसवाल को 2-2 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को मारा था धक्का घटना 14 मार्च 2019 की रात मानीडीह गांव के पास हुई थी। पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान काले रंग की XUV 500 गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। आरोप है कि गाड़ी में सवार गुलाब जायसवाल और अनिल जायसवाल ने सब-इंस्पेक्टर श्याम बिहारी यादव को धक्का मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। मामले में दुर्गागंज थाने में केस नंबर 08/2019 दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

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