पुणे में Cipla पर महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई, दवा बिक्री और वितरण के लाइसेंस रद्द

पुणे में Cipla पर महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई, दवा बिक्री और वितरण के लाइसेंस रद्द

Cipla Pune FDA Action: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दवा कंपनी Cipla Pharma & Life Sciences Ltd के पुणे स्थित Carrying and Forwarding (C&F) वेयरहाउस के ड्रग सेल और डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। FDA ने यह कार्रवाई दवाओं की पैकेजिंग, स्टोरेज, रिकॉर्ड रखने और रिकॉल प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के बाद की है।

FDA के मुताबिक, पुणे के वाडकी स्थित Cipla के मुख्य वेयरहाउस का जून 2026 में निरीक्षण किया गया था। इस दौरान Reactin Plus Tablets, जो Schedule H प्रिस्क्रिप्शन दवा है, की पैकेजिंग पर ‘Analgesic and Antipyretic’ जैसे दावे पाए गए। FDA ने इसे नियमों के अनुरूप नहीं माना और करीब 11.19 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया।

जांच के दौरान मिली कई कमियां

इसके बाद कंपनी को संबंधित दवा का बाजार से रिकॉल करने के निर्देश दिए गए। FDA का कहना है कि बाद की जांच में रिकॉल संबंधी निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं होने के साथ-साथ दवाओं के स्टॉक और रिकॉर्ड में भी विसंगतियां मिलीं। निरीक्षण के दौरान कुछ दवाएं सीधे फर्श पर रखी हुई पाए जाने और स्टोरेज व्यवस्था में कमियां होने की बात भी सामने आई। FDA ने इन निरीक्षणों और कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई 27 अगस्त 2026 से प्रभावी हुई।

FDA के इस आदेश को CIPLA की चुनौती

हालांकि, Cipla ने महाराष्ट्र FDA के इस आदेश को चुनौती दी है और मामले को न्यायिक विचाराधीन बताया है। कंपनी का कहना है कि FDA की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया जारी है और वह संबंधित मामले में अपना पक्ष रख रही है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि FDA के आदेश में उसके किसी उत्पाद की सुरक्षा, गुणवत्ता या प्रभावशीलता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। Cipla के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्य रूप से स्टोरेज, रिकॉर्ड-कीपिंग और नियामकीय प्रक्रियाओं से जुड़ी बताई गई कमियों के आधार पर की गई है। कंपनी ने यह भी कहा कि इस मामले से मरीजों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चिंता या उसके उत्पादों के इस्तेमाल से जुड़ा कोई प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया है।

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