दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय बेनीपुर-बिरौल में सुबह 10 से होगा। लोक अदालत में आपसी सुलहनामे के आधार पर शमनीय (कंपाउंडेबल) वादों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कुल 30 बेंचों का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 22 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 4 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच गठित की गई हैं। हर बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, एक अधिवक्ता और 1 पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और मुकदमा पूर्व वादों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। इन मामलों का होगा निपटारा शमनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले और विभिन्न दीवानी वाद शामिल हैं। इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन, बीएसएनएल आदि से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा।
ट्रैफिक चालानों के लिए प्रेक्षागृह में विशेष शिविर
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए प्रेक्षागृह, दरभंगा में विशेष शिविर लगाया जाएगा। आम नागरिकों की सुविधा के लिए यहां कई काउंटर बनाए गए हैं, जहां लंबित ट्रैफिक चालानों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले लोगों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने पर्याप्त काउंटर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रखने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सुविधाजनक तरीके से निपटारा संभव है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों और ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराएं। दरभंगा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय बेनीपुर-बिरौल में सुबह 10 से होगा। लोक अदालत में आपसी सुलहनामे के आधार पर शमनीय (कंपाउंडेबल) वादों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर कुल 30 बेंचों का गठन किया गया है। व्यवहार न्यायालय दरभंगा में 22 बेंच, व्यवहार न्यायालय बेनीपुर में 4 बेंच और व्यवहार न्यायालय बिरौल में 4 बेंच गठित की गई हैं। हर बेंच में एक पीठासीन पदाधिकारी, एक अधिवक्ता और 1 पीठ लिपिक की प्रतिनियुक्ति की गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित और मुकदमा पूर्व वादों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। इन मामलों का होगा निपटारा शमनीय आपराधिक वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले और विभिन्न दीवानी वाद शामिल हैं। इसके अलावा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन, बीएसएनएल आदि से संबंधित मामलों का भी निष्पादन किया जाएगा।
ट्रैफिक चालानों के लिए प्रेक्षागृह में विशेष शिविर
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए प्रेक्षागृह, दरभंगा में विशेष शिविर लगाया जाएगा। आम नागरिकों की सुविधा के लिए यहां कई काउंटर बनाए गए हैं, जहां लंबित ट्रैफिक चालानों से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले लोगों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। उन्होंने पर्याप्त काउंटर, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रखने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों का त्वरित, सरल और सुविधाजनक तरीके से निपटारा संभव है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों और ट्रैफिक चालानों का निपटारा कराएं।

