करौली में पीड़ितों को 21.80 लाख रुपये का प्रतिकर मंजूर:5 मामलों को मिली स्वीकृति, 8 को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी गई

करौली में पीड़ितों को 21.80 लाख रुपये का प्रतिकर मंजूर:5 मामलों को मिली स्वीकृति, 8 को निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी गई

करौली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ितों के लिए 21.80 लाख रुपए का प्रतिकर मंजूर किया है। यह राशि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 मामलों के लिए स्वीकृत हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बैरीवाल ने की। इसके अलावा, 8 लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के आवेदन स्वीकार कर पैनल अधिवक्ता नियुक्त हुए। पुराने मामलों में अधिवक्ताओं को दूसरी किश्त का भुगतान मंजूर किया गया। अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी ने विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा भी की। बैठक में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अश्विनी कुमार यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्वेता भारद्वाज, जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, करौली वृत्ताधिकारी किशोर सिंह, राजकीय अधिवक्ता रीतेश सारस्वत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रताप सिंह मीना शामिल थे।

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