वोटर लिस्ट:जुड़ेंगे नाम, नहीं देना होगा 2003 का रिकॉर्ड

वोटर लिस्ट:जुड़ेंगे नाम, नहीं देना होगा 2003 का रिकॉर्ड

निकाय-पंचायत चुनाव अगले साल जून से जुलाई के बीच संभव हैं। इसी कारण मौजूदा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन जैसे काम भी जल्द होंगे। अच्छी बात यह है कि निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर की तरह 2003 का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। सिर्फ उम्र, पहचान, एड्रेस के दस्तावेज से ही काम चल जाएगा। निकाय-पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने के आदेश 23 अप्रैल को आ चुके हैं। चूंकि अभी जिले में जनगणना का काम चल रहा है, इसलिए वोटर लिस्ट का काम रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है।

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