Vinesh Phogat को SC से बड़ी राहत, Asian Games Trials में भाग लेने की मिली हरी झंडी

Vinesh Phogat को SC से बड़ी राहत, Asian Games Trials में भाग लेने की मिली हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्हें राहत दी गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा दायर याचिका पर, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे फोगाट के लिए 30 मई से दिल्ली में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है।  इसे भी पढ़ें: Asian Games Trials से पहले बड़ा मोड़, Vinesh Phogat केस पहुंचा Supreme Court, WFI ने दी चुनौतीडब्ल्यूएफआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को नोटिस जारी कर कहा कि वह बाद में मामलों का विश्लेषण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं; आप जा सकती हैं और भाग ले सकती हैं। इसमें आगे कहा गया कि विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए निर्धारित चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने डब्ल्यूएफआई की ओर से पेश वकील से कहा कि आज, इस स्तर पर, हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। उन्हें घर वापस जाने के लिए कहना और यह कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उचित नहीं होगा। हम आपको यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं।इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने ओलंपियन को राहत देते समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी और उसमें हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। सुनवाई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं। न्यायमूर्ति ने गौर किया कि फोगाट ने दिसंबर 2024 में खेल से विराम लिया था और कहा था कि वह अगस्त 2025 में वापसी करेंगी।  इसे भी पढ़ें: Wrestler Vinesh Phogat को कोर्ट से बड़ी राहत, WFI के अयोग्यता वाले फैसले पर उठाए गंभीर सवालहालांकि, उन्होंने डब्ल्यूएफआई को सूचित किया कि जुलाई 2025 में मां बनने के बाद वह जनवरी 2026 से पात्र होंगी। इसके बावजूद, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि फोगाट ने जनवरी में डोपिंग परीक्षण नहीं कराया और विधायक बनने का उनका स्पष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आईटीए टेस्ट छूट जाना चिंताजनक है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। भारतीय खेल विश्व खेलों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह की अयोग्यता सामने आती है, तो इसका असर भारत पर पड़ता है। आपने डोपिंग टेस्ट के लिए अपनी उपस्थिति की जानकारी नहीं दी और पहला डोपिंग टेस्ट छोड़ दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दे दी है और दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्हें राहत दी गई थी। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) द्वारा दायर याचिका पर, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे फोगाट के लिए 30 मई से दिल्ली में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के ट्रायल्स में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। 
 

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डब्ल्यूएफआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फोगाट को नोटिस जारी कर कहा कि वह बाद में मामलों का विश्लेषण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं; आप जा सकती हैं और भाग ले सकती हैं। इसमें आगे कहा गया कि विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए निर्धारित चयन ट्रायल्स में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। पीठ ने डब्ल्यूएफआई की ओर से पेश वकील से कहा कि आज, इस स्तर पर, हाई कोर्ट द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद, उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। उन्हें घर वापस जाने के लिए कहना और यह कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते, उचित नहीं होगा। हम आपको यह बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं।
इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने ओलंपियन को राहत देते समय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर आपत्ति जताई। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान को ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी और उसमें हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। सुनवाई की शुरुआत में, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं। न्यायमूर्ति ने गौर किया कि फोगाट ने दिसंबर 2024 में खेल से विराम लिया था और कहा था कि वह अगस्त 2025 में वापसी करेंगी। 
 

इसे भी पढ़ें: Wrestler Vinesh Phogat को कोर्ट से बड़ी राहत, WFI के अयोग्यता वाले फैसले पर उठाए गंभीर सवाल

हालांकि, उन्होंने डब्ल्यूएफआई को सूचित किया कि जुलाई 2025 में मां बनने के बाद वह जनवरी 2026 से पात्र होंगी। इसके बावजूद, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि फोगाट ने जनवरी में डोपिंग परीक्षण नहीं कराया और विधायक बनने का उनका स्पष्टीकरण अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आईटीए) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आईटीए टेस्ट छूट जाना चिंताजनक है, क्योंकि इसके गंभीर परिणाम होते हैं। भारतीय खेल विश्व खेलों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अगर वैश्विक स्तर पर किसी तरह की अयोग्यता सामने आती है, तो इसका असर भारत पर पड़ता है। आपने डोपिंग टेस्ट के लिए अपनी उपस्थिति की जानकारी नहीं दी और पहला डोपिंग टेस्ट छोड़ दिया।

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