बेगूसराय में 9 मई को को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के साथ-साथ इस बार ट्रैफिक चालान के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। इसके लिए न्याय मंडल में विशेष पीठ का गठन किया गया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ई-चालान के माध्यम से काटे गए चालान का सेटलमेंट मौके पर होगा। अनुमंडल क्षेत्र में भी लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर सहित चारों अनुमंडल तेघड़ा, बखरी, बलिया और मंझौल में एक साथ लोक अदालक लगेगी। इस बार ट्रैफिक चालान का भी निपटारा किया जाएगा। जो भी चालान 90 दिन के बाद भी जमा नहीं किया गया है, तो इन मामलों में सेटलमेंट किया जाना है। बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसमें चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दिया जाना है। चालान बकाया रखने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है। मामले का ऑन स्पॉट निपटारा होगा। बड़े स्तर पर तैयारी, ऑन स्पॉट निपटारा होगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी लोग लोक अदालत में आएंगे, सभी के मामले का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ई-चालान के साथ-साथ अन्य सुलह योग्य आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक ऋण, भूमि विवाद, मारपीट, बकाया बिजली बिल, पानी बिल, बिजली चोरी, लेबर एक्ट, माप तौल विभाग का भी निपटारा ऑन स्पॉट किया जाएगा। बेगूसराय में 9 मई को को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस के साथ-साथ इस बार ट्रैफिक चालान के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। इसके लिए न्याय मंडल में विशेष पीठ का गठन किया गया है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से ई-चालान के माध्यम से काटे गए चालान का सेटलमेंट मौके पर होगा। अनुमंडल क्षेत्र में भी लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अवर न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर सहित चारों अनुमंडल तेघड़ा, बखरी, बलिया और मंझौल में एक साथ लोक अदालक लगेगी। इस बार ट्रैफिक चालान का भी निपटारा किया जाएगा। जो भी चालान 90 दिन के बाद भी जमा नहीं किया गया है, तो इन मामलों में सेटलमेंट किया जाना है। बिहार सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है। जिसमें चालान की राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दिया जाना है। चालान बकाया रखने वालों के लिए यह सुनहरा अवसर है। मामले का ऑन स्पॉट निपटारा होगा। बड़े स्तर पर तैयारी, ऑन स्पॉट निपटारा होगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी लोग लोक अदालत में आएंगे, सभी के मामले का निष्पादन किया जाएगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ई-चालान के साथ-साथ अन्य सुलह योग्य आपराधिक मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक ऋण, भूमि विवाद, मारपीट, बकाया बिजली बिल, पानी बिल, बिजली चोरी, लेबर एक्ट, माप तौल विभाग का भी निपटारा ऑन स्पॉट किया जाएगा।


