TMC नेता Abhishek Banerjee के आवास पर KMC का नोटिस, Illegal Construction को लेकर जांच शुरू

TMC नेता Abhishek Banerjee के आवास पर KMC का नोटिस, Illegal Construction को लेकर जांच शुरू

पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक बदलाव के बीच टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने उनसे जुड़ी संपत्तियों पर कथित ‘अवैध’ निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया है। इन संपत्तियों में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव का आवास, 188ए हरीश मुखर्जी रोड, और दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड पर स्थित दो इमारतें, 119 और 121 शामिल हैं। ये नोटिस कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 401 के तहत जारी किए गए हैं। यह घटनाक्रम अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण से संबंधित आरोपों को लेकर मामला दर्ज होने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। 

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अवैध निर्माणों पर नोटिस

नगर निगम ने भवन निर्माण के दौरान सभी निर्माण मानदंडों और नगरपालिका नियमों का उचित पालन सुनिश्चित करने संबंधी जानकारी मांगी है। नगर निगम ने परिसर में किसी भी अवैध या अतिरिक्त निर्माण के संबंध में भी जानकारी मांगी है और संपत्ति का स्वीकृत भवन नक्शा अधिकारियों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नोटिस के अनुसार, संपत्ति पर स्वीकृत भवन नक्शे से विचलन और अवैध निर्माण पाए गए हैं। मालिक को सात दिनों के भीतर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में मालिक से यह भी पूछा गया है कि कथित अवैध ढांचों को क्यों नहीं ध्वस्त किया जाना चाहिए। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो नगर निगम स्वयं विध्वंस करेगा और संबंधित मालिक या जिम्मेदार व्यक्तियों से खर्च वसूल करेगा।

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नगर निगम ने एक बयान में कहा यदि आप इस नोटिस के निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो नगर आयुक्त आपको कम से कम सात दिन का नोटिस देकर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर सकते हैं। विध्वंस कार्य पूरा होने के बाद, इस पर होने वाला खर्च आपसे (मालिक/कब्जेदार, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो) वसूला जाएगा। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप भवन का निर्मित चित्र प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न उपयोग दर्शाए गए हों, साथ ही सभी संरचनात्मक विवरण (यदि कोई हो तो एस्केलेटर, लिफ्ट आदि) भी शामिल हों, और यह सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर जमा करें। 

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