Tiger Shroff फायरिंग में लगा MCOCA, कोर्ट ने 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक Police रिमांड में भेजा

Tiger Shroff फायरिंग में लगा MCOCA, कोर्ट ने 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक Police रिमांड में भेजा

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के सभी आरोपियों को गुरुवार को एक विशेष MCOCA अदालत के सामने पेश किया गया और 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस ने टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले के 11 आरोपियों के लिए दस दिन की हिरासत की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने सभी 11 आरोपियों को 6 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। नौवें आरोपी की मेडिकल हिस्ट्री भी अदालत में पेश की गई, जिसकी केवल एक ही किडनी काम करती है। सुनवाई के बाद, वकील अजिंक्य मिर्गल मधुकर ने कहा कि हमने नौवें आरोपी के मेडिकल रिकॉर्ड अदालत के सामने रखे। उसकी केवल एक किडनी काम करती है, जबकि दूसरी किडनी काम नहीं करती है… शुरुआत में उन्होंने (मुंबई पुलिस) दलील दी कि उन्हें डिजिटल और वित्तीय सुरागों का पता लगाना है और जब्त किए गए मोबाइल फोन से जानकारी निकालनी है। हमारा तर्क यह था कि चूंकि ये सभी चीजें पहले ही जब्त की जा चुकी हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। 

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जज ने सभी आरोपियों से पूछा कि क्या उन्हें कोई शिकायत है या वे कुछ कहना चाहते हैं। जज ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें मराठी समझ आती है, और उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। मुंबई पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों के खिलाफ MCOCA, 1999 के प्रावधान लागू किए हैं। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (DCB-CID) में MCOCA के प्रावधान जोड़े गए। यह मामला 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 3 और 25 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, MCOCA के प्रावधान लागू करने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 27 अक्टूबर को एक्ट की धारा 23(1)(a) के तहत दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बताया, “इसके अनुसार, सभी आरोपियों के खिलाफ इस मामले में MCOCA की धाराएं 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) जोड़ दी गई हैं। आगे की जांच जारी है।” मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपियों को 28 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। 

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चार आरोपियों – कुणाल, सुमित, राधा और बबीता – को दूसरी बार एस्प्लेनेड कोर्ट (किला कोर्ट) में पेश किया गया। यह मामला 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे जुहू में हुई गोलीबारी से जुड़ा है, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से बाहर निकल रहे थे। अभिनेता को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आईं।

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