मध्य प्रदेश में पुलिस महकमे में उच्च पद का ‘कार्यवाहक प्रभार’ देने की प्रक्रिया फिर शुरू होगी। करीब 11 महीने पहले तक लागू इस व्यवस्था को फिर शुरू करने के लिए बुधवार को पुलिस मुख्यालय से सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर विभाग में उच्च पदों का “कार्यवाहक प्रभार” देने की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा-72 के अंतर्गत उच्च पदों का कार्यवाहक प्रभार देने की कार्रवाई पहले संचालित की जा रही थी। पिछले साल 17 जून को मोहन यादव कैबिनेट द्वारा पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी दिए जाने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि अब जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13393/2026 में 23 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए न्यायालय के आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय ने यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। कार्यवाहक पदोन्नति का क्या होगा असर इस आदेश के बाद पुलिस विभाग में रिक्त या आवश्यक उच्च पदों पर अधिकारियों को अस्थायी रूप से जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभागीय कामकाज सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा।


