पति की गैर इरादतन हत्या में पत्नी को 8साल कैद:मारपीट से बचने के लिए अंगौछे से दबाया था गला, जमीन में शव दफना बिछाया बेड

पति की गैर इरादतन हत्या में पत्नी को 8साल कैद:मारपीट से बचने के लिए अंगौछे से दबाया था गला, जमीन में शव दफना बिछाया बेड

पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे–19 की कोर्ट ने पत्नी 8 साल कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। बिधनू थानाक्षेत्र में वर्ष 2023 में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। अपनी जान बचाने में पत्नी ने पति का अंगौछे से गला कस दिया, जिसपर उसकी मौत हो गई थी। दोषी पत्नी ने पति के शव को आधा जमीन में गाड़ कर ऊपर से बेड बिछा दिया था। एक फरवरी 2023 को हुई थी घटना वादी मथुरा प्रसाद ने बिधनू थाने में 2 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके चार बच्चों में सबसे छोटा बेटा उमेश यादव था। उमेश हैलट अस्पताल में एंबुलेंस चालक था। उमेश की शादी मोनिका यादव से हुई थी, शादी के बाद वह अलग मकान में रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। बताया था कि एक फरवरी को बेटा सुरौली बाजार में मिला, जहां उसने 2 फरवरी को घर आने की बात कही थी। अगले दिन बेटा मिलने नहीं आया, तो वह उसके घर पहुंचे। जहां छत पर बहू मोनिका खड़ी थी, बहू ने बेटे उमेश के सोने की जानकारी दी। शक होने पर दो घंटे बाद वह बड़े बेटे नरेंद्र, राजेंद्र, मुनेश व दामाद राजेश के साथ घर पहुंचे, जिस पर बहू ने बेटे के घर में न होने की जानकारी दी। शक होने पर उन्होंने खोजबीन शुरू की तो बेटे का शव बेड के नीचे जमीन में गड़ा मिला था। मृतक के पिता की बहू मोनिका के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन ने पेश किए थे 10 गवाह मामला एडीजे–19 अभय प्रकाश नारायण की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। ट्रायल के दौरान आरोपी मोनिका ने बताया कि एक फरवरी को दोपहर 3–4 बजे पति शराब पीकर आए, विरोध करने पर सब्जी की पॉलीथिन फेंक दी और दो–चार थप्पड़ मारकर चले गए। रात में फिर शराब पीकर आए और मारपीट करने लगे। बचाव में हाथापाई के दौरान पति का गला अंगौछे से कस दिया। पति की मौत के बाद डर से उनका शव गड्‌ढा खोद कर गाड़ दिया और उसके ऊपर बेड बिछा दिया। कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपी मोनिका को 8 साल कैद की सजा सुनाई है।

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