हाथरस में एक छेड़खानी के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियुक्त राजू को यह सजा एडीजे/एफटीसी कोर्ट द्वारा दी गई। यह मामला वर्ष 2021 का है। थाना हाथरस जंक्शन पर राजू पुत्र रामफल, निवासी जाफराबाद, थाना हाथरस जंक्शन, जनपद हाथरस के विरुद्ध धारा 354क/323, 504, 506, 376 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण भी कराया था और न्यायालय में बयान भी कराए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद, दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कीं। अर्थदंड न देने पर भोगना होगा अतिरिक्त कारावास दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, एडीजे/एफटीसी कोर्ट ने अभियुक्त राजू को दो वर्ष के कठोर कारावास और 5500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।


