Tamil Nadu Temple Mobile Ban: तमिलनाडु के बड़े मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर रोक आज से लागू, जानें क्यों लिया गया फैसला?

Tamil Nadu Temple Mobile Ban: तमिलनाडु के बड़े मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर रोक आज से लागू, जानें क्यों लिया गया फैसला?

Mobile Phones Ban in Temples: तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में आज मंगलवार (1 सितंबर) से श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लागू हो गई है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने यह फैसला मंदिरों की पवित्रता और शांत माहौल बनाए रखने के लिए लिया है। इस संबंध में विभाग का कहना है कि कई श्रद्धालु मंदिर परिसरों में मोबाइल से फोटो खींचने, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया के लिए रील शूट करने लगे थे।

बता दें कि हाल ही में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री रमेश ने विधानसभा में घोषणा की थी कि राज्य के प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप लिया गया है।

मंदिरों में बनाए गए मोबाइल जमा करने के काउंटर

प्रतिबंध लागू होने के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों के प्रवेश द्वार पर मोबाइल फोन जमा करने के लिए विशेष काउंटर बनाए गए हैं। यहां प्रति मोबाइल फोन 5 रुपए का टोकन शुल्क लिया जाएगा। मोबाइल जमा करने के बाद श्रद्धालु को रसीद दी जाएगी, जिसे दिखाकर दर्शन के बाद फोन वापस लिया जा सकेगा।

कांचीपुरम के प्रसिद्ध देवराजस्वामी-अथी वरदार मंदिर में आज मंगलवार सुबह 6 बजे से यह व्यवस्था शुरू कर दी गई। यहां मोबाइल जमा कराने के लिए दो कंप्यूटर ऑपरेटर और दो सहायक तैनात किए गए हैं। श्रद्धालु की फोटो, मोबाइल का मॉडल और मोबाइल नंबर दर्ज किया जा रहा है। इसके बाद रसीद के आधार पर मोबाइल लौटाया जाएगा।

रील और फोटो बनाने पर जताई गई चिंता

हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मुताबिक, कुछ श्रद्धालु मंदिर परिसर में फोटो, सेल्फी, वीडियो और सोशल मीडिया रील बनाने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इससे मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा था। इसके चलते दूसरे श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती थी।

इसी को देखते हुए मंदिर प्रशासन को मोबाइल फोन प्रतिबंध की जानकारी देने वाले स्पष्ट बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग और मंदिर के आसपास के प्रमुख स्थानों पर बहुभाषी नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा लाउडस्पीकर के जरिए भी श्रद्धालुओं को मोबाइल प्रतिबंध के बारे में जानकारी दी जाएगी।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया फैसला

हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने बताया कि यह कदम 2 दिसंबर 2022 को मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के तहत उठाया गया है। अदालत ने तिरुचेंदूर स्थित अरुल्मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिए थे।

इसके बाद मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाने और श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था करने संबंधी निर्देश पहले भी जारी किए गए थे। अब तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है।

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