मुंगेर में दीपक ठाकुर हत्याकांड में शशि मंडल दोषी करार:अदालत ने सुनाया फैसला, सह-अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी

मुंगेर में दीपक ठाकुर हत्याकांड में शशि मंडल दोषी करार:अदालत ने सुनाया फैसला, सह-अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी

मुंगेर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने चर्चित दीपक ठाकुर हत्याकांड में मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने गांधी नगर, बरियारपुर निवासी शशि मंडल को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। वहीं, सह-अभियुक्त उदय यादव उर्फ गौरव यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी अदालत ने शशि मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया। फैसला सुनाए जाने के बाद शशि मंडल को पुनः जेल भेज दिया गया, जबकि उदय यादव उर्फ गौरव यादव को रिहा कर दिया गया। दोनों अभियुक्त पहले से न्यायिक हिरासत में थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बहस की। घटना 12 अक्टूबर 2023 की यह घटना 12 अक्टूबर 2023 की रात बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधी नगर में हुई थी। दीपक ठाकुर की उनके घर के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी रुचि देवी के बयान पर बरियारपुर थाना कांड संख्या 175/2023 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में शशि मंडल और उदय यादव उर्फ गौरव यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मृतक दीपक कुमार, बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या चार की सदस्या रुचि देवी के पति थे। 35 वर्षीय दीपक की हत्या एक साइकिल सवार अपराधी द्वारा नोंकझोंक के दौरान गोली मारकर की गई थी। मुंगेर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित रंजन उपाध्याय की अदालत ने चर्चित दीपक ठाकुर हत्याकांड में मंगलवार को फैसला सुनाया। न्यायालय ने गांधी नगर, बरियारपुर निवासी शशि मंडल को हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। वहीं, सह-अभियुक्त उदय यादव उर्फ गौरव यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। धारा 302 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी अदालत ने शशि मंडल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया। फैसला सुनाए जाने के बाद शशि मंडल को पुनः जेल भेज दिया गया, जबकि उदय यादव उर्फ गौरव यादव को रिहा कर दिया गया। दोनों अभियुक्त पहले से न्यायिक हिरासत में थे। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने बहस की। घटना 12 अक्टूबर 2023 की यह घटना 12 अक्टूबर 2023 की रात बरियारपुर थाना क्षेत्र के गांधी नगर में हुई थी। दीपक ठाकुर की उनके घर के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक की पत्नी रुचि देवी के बयान पर बरियारपुर थाना कांड संख्या 175/2023 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में शशि मंडल और उदय यादव उर्फ गौरव यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। मृतक दीपक कुमार, बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के वार्ड संख्या चार की सदस्या रुचि देवी के पति थे। 35 वर्षीय दीपक की हत्या एक साइकिल सवार अपराधी द्वारा नोंकझोंक के दौरान गोली मारकर की गई थी।  

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