उन्नाव में आगामी पर्वों और संभावित जनसमूह के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने आदेश जारी कर बताया कि यह धारा 31 मई तक प्रभावी रहेगी। धारा 163 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के भीड़, सभा, जुलूस या प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया है। आगामी दिनों में बकरीद पर्व, जयंती और अन्य सामाजिक-धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसके अतिरिक्त, वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रस्तावित विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों में संभावित असंतोष की आशंका के चलते भी धारा 163 लागू की गई है। पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने बताया कि धारा 163 लागू होने के बाद सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 163 लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सहयोग की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश किसी विशेष वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि जिले की शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए है। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने अपने आदेश में चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।


