झांसी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत मई महीने के राशन वितरण की तारीख बढ़ा दी गई है। अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक 14 मई तक उचित दर दुकानों से मुफ्त गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। पहले मई माह के सापेक्ष खाद्यान्न वितरण 24 अप्रैल से 8 मई तक होना था, लेकिन कई उचित दर विक्रेताओं तक डोरस्टेप डिलीवरी कांट्रेक्टर द्वारा समय पर राशन की सप्लाई नहीं पहुंच पाने के कारण वितरण कार्य प्रभावित हुआ। इसी को देखते हुए यह अवधि बढ़ाकर 14 मई तक कर दी गई है, ताकि कोई भी पात्र कार्डधारक राशन लेने से वंचित न रहे।
योजना के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट (प्रति व्यक्ति) 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल 5 किलो खाद्यान्न निशुल्क मिलेगा। जिलापूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जनपद के सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर ई-पॉस मशीन के जरिए आधार वेरिफिकेशन कर खाद्यान्न प्राप्त करें। जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा 8 मई के साथ-साथ 14 मई 2026 को भी लागू रहेगी।


