लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम:जिला जज, DM ने किया उद्घाटन; मुफ्त निपटेंगे बैंक, चालान मामले

लखीसराय में राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम:जिला जज, DM ने किया उद्घाटन; मुफ्त निपटेंगे बैंक, चालान मामले

लखीसराय के कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम और जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। कुल 13 बेंचों का गठन किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 13 बेंचों का गठन किया गया है। ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष रूप से तीन अलग-अलग बेंचें बनाई गई हैं, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त, कोर्ट परिसर में कई सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत, विभिन्न बेंचों और मामलों की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय प्रदान करना मुख्य उद्देश्य लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण विवाद, शमनीय फौजदारी मामले और अन्य आपसी समझौते योग्य मामलों का निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय प्रदान करना है।इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना भी है। लखीसराय के कोर्ट परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद शब्बीर आलम और जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे। कुल 13 बेंचों का गठन किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कुल 13 बेंचों का गठन किया गया है। ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष रूप से तीन अलग-अलग बेंचें बनाई गई हैं, ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त, कोर्ट परिसर में कई सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत, विभिन्न बेंचों और मामलों की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय प्रदान करना मुख्य उद्देश्य लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण विवाद, शमनीय फौजदारी मामले और अन्य आपसी समझौते योग्य मामलों का निःशुल्क निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय प्रदान करना है।इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान कर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करना भी है।  

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