शाहजहांपुर में किराये की सरकारी जमीन बेची, मां-बेटे पर FIR:1964 में आवंटित भूमि में सवा करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

शाहजहांपुर में किराये की सरकारी जमीन बेची, मां-बेटे पर FIR:1964 में आवंटित भूमि में सवा करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी

शाहजहांपुर में नगर निगम की सरकारी भूमि को बेचने के आरोप में मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह भूमि 62 वर्ष पूर्व किराये पर आवंटित की गई थी। निगम के संपत्ति विभाग ने दिलाजाक मुहल्ला निवासी सीमा रानी और उनके बेटे विनय चावला पर सवा करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के भूखंड को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। प्रभारी अधिकारी संपत्ति विपिन कुलदीप सिंह द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार, शहर के खास उत्तरी अंदर चुंगी में गाटा संख्या 4456/.3970 हेक्टेयर और 4457/.2390 हेक्टेयर, खाता नंबर 387 पर यह भूमि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रबंधन के तहत दर्ज है। यह भूमि काश्तकार के रूप में एमनजई जलालानगर निवासी राकेश कुमार और दिलाजाक निवासी केवल कुमार के नाम सहखातेदारी में दर्ज थी। इस भूखंड में से 920 नंबर का हिस्सा केवल कृष्ण के नाम पर 5 अप्रैल 1964 को किरायेदारी पर आवंटित किया गया था। केवल कृष्ण की मृत्यु के बाद, 27 जुलाई 2007 को यह हिस्सा उनके पुत्र कमल कुमार चावला के नाम स्थानांतरित हो गया। कमल कुमार की सहमति और नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर, 14 जुलाई 2009 को इसका आंशिक भाग अविनाश चावला के नाम पर किरायेदारी में दर्ज किया गया। कमल कुमार की मृत्यु के बाद, 8 सितंबर 2016 को नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर किरायेदारी में उनके स्थान पर सीमा रानी और उनके पुत्र विनय कुमार चावला का नाम शामिल कर लिया गया। इसके बाद, 24 फरवरी 2018 को इस भूमि में से 113.15 वर्ग फीट हिस्सा दिलाजाक की नूर आयशा के नाम कर दिया गया। केवल कृष्ण को मूल रूप से 70 गुणा 45 फीट भूमि आवंटित की गई थी, जबकि सीमा और विनय के कब्जे में 2694.81 वर्ग मीटर भूमि रह गई थी। सीमा और विनय ने शेष बची भूमि में से 16.36 वर्ग मीटर भूमि और उस पर बनी दुकानें रामनगर कॉलोनी निवासी अपरम पाहूजा को 8 मार्च 2022 को 13 लाख रुपये में बेच दीं। नियमानुसार, किरायेदार के रूप में वे सरकारी संपत्ति को बेचने के हकदार नहीं थे।

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