गुजैनी में पिता का मर्डर करने वाले बेटे को उम्रकैद:नशेबाजी का विरोध करने पर सरिया-चाकू से किया था वार, मां और नाना को भी घायल किया था

गुजैनी में पिता का मर्डर करने वाले बेटे को उम्रकैद:नशेबाजी का विरोध करने पर सरिया-चाकू से किया था वार, मां और नाना को भी घायल किया था

गुजैनी में नशेबाजी का विरोध करने पर पिता का मर्डर करने वाले बेटे को एडीजे–3 की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जुलाई 2022 में दोषी युवक ने घर पर सो रहे पिता के सिर व चेहरे पर सरिया से ताबड़तोड़ वार किया था, इसके बाद चाकू से गर्दन व सीने में हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बीच–बचाव में आयी मां और नाना को भी दोषी ने मारकर घायल कर दिया था। हत्यारे के खिलाफ उसके छोटे भाई ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 25 जुलाई 2022 में भाई ने दर्ज कराई थी FIR वादी अखिल शुक्ला ने गोविंद नगर थाने में 25 जुलाई 2022 को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि बड़ा भाई निखिल शुक्ला गलत संगत में पड़कर नशे का लती का हो गया था। जिसका पिता जीत कुमार शुक्ला विरोध करते थे। वह उसे दोस्तों से मिलने से भी मना करते थे, जिस पर निखिल पिता से खुन्नस रखने लगा था। 25 जुलाई की तड़के करीब चार–पांच बजे पिता घर के नीचे कमरे में सो रहे थे। तभी निखिल ने उनके सिर पर सरिया से वार कर दिया, इसके बाद चाकू से गर्दन व सीने पर वार कर मरणासन्न कर दिया था। परिजन बीच–बचाव में आए तो निखिल ने अपनी मां सुमन शुक्ला व नाना राम भरोसे अवस्थी को भी मारकर घायल कर दिया था। परिजन उन्हें हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जीत कुमार शुक्ला को मृत घोषित कर दिया था। 12 हजार जुर्माना लगाया पुलिस ने आरोपी निखिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे–3 कंचन की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि सबूतों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी बेटे को आजीवन कारावास व 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

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