3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ‘उम्रकैद’:बेतिया कोर्ट ने सुनाया फैसला, गन्ने के खेत में पीड़िता से किया था रेप

3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में ‘उम्रकैद’:बेतिया कोर्ट ने सुनाया फैसला, गन्ने के खेत में पीड़िता से किया था रेप

बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने यह जानकारी दी। मिठाई दिलाने के बहाने खेत ले गया अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2024 में पीड़िता अपने माता-पिता के साथ मामा के घर के पास मौसी के गृह प्रवेश समारोह में आई थी। आरोपी सुभाष यादव की नजर बच्ची पर पड़ी। उसने मिठाई दिलाने के बहाने बच्ची को गांव से दूर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर तक बच्ची के दिखाई न देने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। करीब एक घंटे की खोजबीन के बाद भी बच्ची नहीं मिली। बाद में पीड़िता की मां नदी के बांध की ओर खोजने निकली। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थीं वहां उन्होंने देखा कि नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर कोटरहा गांव निवासी 22 वर्षीय सुभाष यादव बच्ची को खून से लथपथ हालत में लेकर आ रहा था। मां ने तुरंत बच्ची को आरोपी की गोद से छीन लिया। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थीं और वह खून से सनी हुई थी। पीड़िता की मां बच्ची को लेकर चिल्लाते हुए गांव की ओर भागी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सुभाष यादव मौके से फरार हो गया। लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया स्थानीय लोगों की सहयोग से पीड़िता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन लाया गया प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया भेज दिया। इलाज के बाद पीड़िता के परिजनों ने हॉस्पिटल में अपना बयान दर्ज कराया था। जिस मामले को लेकर आज बेतिया व्यवहार न्यायालय के अनन्य रेप एवं पोस्को एक्ट न्यायालय में 12गवाहों के गवाही और dna रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है। पीड़िता को बिहार सरकार द्वारा प्रतिकर के रूम में 7लाख रुपया देने का आदेश हुआ हैं। बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने यह जानकारी दी। मिठाई दिलाने के बहाने खेत ले गया अभियोजन पक्ष के अनुसार, सितंबर 2024 में पीड़िता अपने माता-पिता के साथ मामा के घर के पास मौसी के गृह प्रवेश समारोह में आई थी। आरोपी सुभाष यादव की नजर बच्ची पर पड़ी। उसने मिठाई दिलाने के बहाने बच्ची को गांव से दूर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। काफी देर तक बच्ची के दिखाई न देने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। करीब एक घंटे की खोजबीन के बाद भी बच्ची नहीं मिली। बाद में पीड़िता की मां नदी के बांध की ओर खोजने निकली। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थीं वहां उन्होंने देखा कि नौतन थाना क्षेत्र के शिवराजपुर कोटरहा गांव निवासी 22 वर्षीय सुभाष यादव बच्ची को खून से लथपथ हालत में लेकर आ रहा था। मां ने तुरंत बच्ची को आरोपी की गोद से छीन लिया। बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटें थीं और वह खून से सनी हुई थी। पीड़िता की मां बच्ची को लेकर चिल्लाते हुए गांव की ओर भागी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सुभाष यादव मौके से फरार हो गया। लोगों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया स्थानीय लोगों की सहयोग से पीड़िता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन लाया गया प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए GMCH बेतिया भेज दिया। इलाज के बाद पीड़िता के परिजनों ने हॉस्पिटल में अपना बयान दर्ज कराया था। जिस मामले को लेकर आज बेतिया व्यवहार न्यायालय के अनन्य रेप एवं पोस्को एक्ट न्यायालय में 12गवाहों के गवाही और dna रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई है। पीड़िता को बिहार सरकार द्वारा प्रतिकर के रूम में 7लाख रुपया देने का आदेश हुआ हैं।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *