अररिया में जून में पांच पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर:आमजन को मिलेगी निशुल्क कानूनी जानकारी, लोगों से भाग लेने की अपील

अररिया में जून में पांच पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर:आमजन को मिलेगी निशुल्क कानूनी जानकारी, लोगों से भाग लेने की अपील

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया जून माह में पांच पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों तथा सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये शिविर पंचायत सरकार भवनों में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 7 जून 2026 को पंचायत सरकार भवन, कमलदाहा (प्रखंड-अररिया) से होगी। इसके बाद 13 जून को पंचायत सरकार भवन, दभड़ा (प्रखंड-जोकीहाट), 14 जून को पंचायत सरकार भवन, कनखुदिया (प्रखंड-पलासी), 21 जून को पंचायत सरकार भवन, सिरसिया हनुमानगंज (प्रखंड-भरगामा) और 28 जून को पंचायत सरकार भवन, बागनगर (प्रखंड-जोकीहाट) में शिविर आयोजित किए जाएंगे। निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया इन शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नामित पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित जनसमूह को जागरूक करेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार, बाल संरक्षण, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामाजिक न्याय तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी नामित अधिवक्ताओं और स्वयंसेवकों से निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा शिविर के बाद अगले कार्य दिवस को विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना तथा कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। शिविरों में जुटने की लोगों से अपील ऐसे शिविर न केवल कानूनी साक्षरता बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को अदालतों से दूर रहकर विवादों का समाधान करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। जिले के सभी पंचायतों के निवासियों से अपील की गई है कि वे इन शिविरों में बड़ी संख्या में भाग लेकर लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर कानूनी जागरूकता का वातावरण बनेगा और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया जून माह में पांच पंचायतों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, महिला एवं बाल संरक्षण कानूनों तथा सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। अवर न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ये शिविर पंचायत सरकार भवनों में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 7 जून 2026 को पंचायत सरकार भवन, कमलदाहा (प्रखंड-अररिया) से होगी। इसके बाद 13 जून को पंचायत सरकार भवन, दभड़ा (प्रखंड-जोकीहाट), 14 जून को पंचायत सरकार भवन, कनखुदिया (प्रखंड-पलासी), 21 जून को पंचायत सरकार भवन, सिरसिया हनुमानगंज (प्रखंड-भरगामा) और 28 जून को पंचायत सरकार भवन, बागनगर (प्रखंड-जोकीहाट) में शिविर आयोजित किए जाएंगे। निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया इन शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नामित पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित जनसमूह को जागरूक करेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के अधिकार, बाल संरक्षण, निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, सामाजिक न्याय तथा अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी नामित अधिवक्ताओं और स्वयंसेवकों से निर्धारित तिथियों पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने तथा शिविर के बाद अगले कार्य दिवस को विस्तृत प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करने का अनुरोध किया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना तथा कानूनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। शिविरों में जुटने की लोगों से अपील ऐसे शिविर न केवल कानूनी साक्षरता बढ़ाते हैं बल्कि लोगों को अदालतों से दूर रहकर विवादों का समाधान करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। जिले के सभी पंचायतों के निवासियों से अपील की गई है कि वे इन शिविरों में बड़ी संख्या में भाग लेकर लाभ उठाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के इस प्रयास से स्थानीय स्तर पर कानूनी जागरूकता का वातावरण बनेगा और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।  

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