कबीर हत्याकांड: सात आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी:अदालत ने 11 जून तक पेश करने का दिया आदेश

कबीर हत्याकांड: सात आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी:अदालत ने 11 जून तक पेश करने का दिया आदेश

बस्ती में छात्र नेता कबीर तिवारी हत्याकांड में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने इस मामले के सात आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि सभी आरोपितों को 11 जून तक न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यह मामला छात्र नेता कबीर तिवारी की हत्या से जुड़ा है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एंठीडीह निवासी कबीर एपीएन पीजी कॉलेज के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष थे। उनके बड़े पिता और मामले के वादी शिवप्रसाद तिवारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2019 को शहर के मालवीय रोड पर दिनदहाड़े अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। यह घटना उस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई थी। इस मामले की विवेचना सीबी-सीआईडी ने की थी। जांच एजेंसी ने शुरुआत में सात आरोपितों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि, सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अमन प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह, मोहम्मद साद, समीर खान, सहित सिंह, अवनीश सिंह और इमरान उर्फ शिबू को हत्या की साजिश में प्रथमदृष्टया शामिल मानते हुए विचारण के लिए तलब किया था। न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के बावजूद ये सभी आरोपित अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसे गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने मंगलवार को इन सातों आरोपितों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। इस आदेश के बाद पुलिस पर आरोपितों की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायालय में पेश करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार उपाध्याय ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।

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