किशनगंज में शराब तस्करी केस में ड्राइवर दोषी:कार से मिली थी विदेशी शराब, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

किशनगंज में शराब तस्करी केस में ड्राइवर दोषी:कार से मिली थी विदेशी शराब, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

किशनगंज के अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद)-2 ने विदेशी शराब बरामदगी मामले में एक चालक को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश सुमीत कुमार सिंह ने अभियुक्त को पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने अभियोजन पक्ष रखा। विशेष वाद संख्या-369/21 (पीआर-डी 2021-22) में सुपौल जिले के पीपरा थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय मुकेश सहनी को अभियुक्त बनाया गया था। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 सितंबर 2021 की रात की है। उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज के खानका चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान एक टाटा जेस्ट कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। इसके बाद चालक मुकेश सहनी को गिरफ्तार कर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश सहनी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को जिले में शराब तस्करी और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किशनगंज के अनन्य विशेष न्यायालय (उत्पाद)-2 ने विदेशी शराब बरामदगी मामले में एक चालक को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश सुमीत कुमार सिंह ने अभियुक्त को पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में लोक अभियोजक प्रणव कुमार ने अभियोजन पक्ष रखा। विशेष वाद संख्या-369/21 (पीआर-डी 2021-22) में सुपौल जिले के पीपरा थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय मुकेश सहनी को अभियुक्त बनाया गया था। कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 21 सितंबर 2021 की रात की है। उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज के खानका चौक के पास वाहन जांच अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान एक टाटा जेस्ट कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। इसके बाद चालक मुकेश सहनी को गिरफ्तार कर बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश सहनी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पांच वर्ष के साधारण कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को जिले में शराब तस्करी और अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।  

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