Raghav Chadha को Delhi HC का दो टूक: ‘राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं’

Raghav Chadha को Delhi HC का दो टूक: ‘राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं’
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि राजनीतिक आलोचना और मानहानि के बीच एक पतली रेखा होती है। न्यायालय ने सांसद राघव चड्ढा से पूछा कि क्या वे सोशल मीडिया पर उनकी राजनीतिक निर्णय की आलोचना करने वाली पोस्टों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। चड्ढा, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है, ने उच्च न्यायालय में उन सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिन्हें उन्होंने दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत बताया है और जो उनकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व अधिकारों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती हैं।
 

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चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने तर्क दिया कि कुछ पोस्टों में आपत्तिजनक सामग्री थी, जिनमें से एक में उन्हें पैसे के लिए खुद को बेच देने वाला दिखाया गया है। कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अंतरिम राहत के पहलू पर फैसला सुरक्षित रखते हुए, न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने स्वीकार किया कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी छीना नहीं जा सकता।
न्यायमूर्ति प्रसाद ने सुनवाई के दौरान पूछा कि यह एक व्यक्ति द्वारा राजनीतिक निर्णय की आलोचना करते हुए की गई टिप्पणी है। क्या आप एक राजनीतिक नेता के रूप में संवेदनशील हो सकते हैं? न्यायाधीश ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही हम आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखते आ रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक रूप से लिए गए निर्णयों की विभिन्न तरीकों से आलोचना की गई है… अब सोशल मीडिया का प्रभाव और भी बढ़ गया है। लेकिन अंततः, यह एक व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणी के दायरे में ही आता है।
 

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चड्ढा के वरिष्ठ वकील ने भले ही यह तर्क दिया कि आपत्तिजनक पोस्ट एक दिन भी नहीं रह सकतीं, लेकिन न्यायमूर्ति प्रसाद ने जवाब दिया कि प्रथम दृष्टया तो वे केवल आलोचना प्रतीत होती हैं। न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि मेरे अनुसार, प्रथम दृष्टया ये सभी एक राजनीतिक निर्णय की आलोचना मात्र हैं। अदालत ने आगे कहा कि मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा बहुत पतली है, है ना? दूसरी तरफ फिसलना बहुत आसान है, जो आपके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को प्रभावित करता है और आप साथ ही साथ इस पक्ष का उल्लंघन नहीं कर सकते। आपका अनुच्छेद 19 (1) (क) का अधिकार भी छीना नहीं जा सकता।
 
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