पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर फैसला:सरकार ने बढ़ाई अंतिम तारीख, 14 जून के बाद सामान्य तबादले नहीं होंगे

पंजाब सरकार ने राज्य में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जनरल ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ट्रांसर्फर के लिए आवेदन करने की आखिरी तिथि बढ़ा दी है। अब वह लोग चौदह जून तक आवेदन कर पाएंगे। ऑर्डर में साफ किया गया है कि 14 जून के बाद यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आवश्यक होता है, तो वह केवल पर्सोनल विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2018 को जारी दिशा-निर्देशों और प्रावधानों के तहत ही किया जा सकेगा। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इससे पहले पर्सोनल विभाग द्वारा 10 अप्रैल को जारी पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में सामान्य तबादले 15 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 तक किए गए। अब सरकार ने इस अवधि को बढ़ाकर 14 जून 2026 तक कर दिया है। लेकिन सूत्रों की माने तो बीच में चुनाव आदि आए गए थे, जिसके बाद यह फैसला हुआ है। किन अधिकारियों को भेजा गया आदेश यह पत्र सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों (डिविजनल कमिश्नरों), उपायुक्तों (डीसी), उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) तथा पंजाब के सभी बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों (मैनेजिंग डायरेक्टर्स) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भेजा गया है। के सामान्य तबादलों (जनरल ट्रांसफर) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। 3.5 लाख के करीब है कर्मचारी पंजाब में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.5 लाख के करीब है। हालांकि, कर्मचारी तबादला नीति का फैसला सीधे तौर पर सभी नियमित (Regular) कर्मचारियों पर लागू होता है। इसके तहत ‘ग्रुप A’ और ‘ग्रुप B’ के अधिकारियों को 7 साल और ‘ग्रुप C’ के कर्मचारियों को 5 से 10 साल के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है।

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