मथुरा में अनाधिकृत कॉलोनी पर चला बुलडोजर:10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त

मथुरा में अनाधिकृत कॉलोनी पर चला बुलडोजर:10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त

मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (एमवीडीए) ने बुधवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्राधिकरण ने मथुरा-वृंदावन रोड स्थित मौजा आहिल्यागंज खादर में एक अनाधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर निर्माण ध्वस्त कर दिए। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। प्राधिकरण के अनुसार, श्याम सुंदर, संतोष, वेदप्रकाश, राजकुमार, श्याम अग्रवाल और अन्य लोगों द्वारा लगभग 10,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना लेआउट और मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस मामले में उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं के तहत वाद संख्या MTDA/Z1/ANI/2025/0000905 दर्ज किया गया था। सुनवाई के लिए 19 मार्च 2025 और 25 मार्च 2026 की तारीखें तय की गई थीं। निर्माणकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद नियमानुसार विचार-विमर्श कर 25 मार्च 2026 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। इन्हीं आदेशों के अनुपालन में बुधवार को यह कार्रवाई की गई। यह अभियान मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन के निर्देशन में और सचिव आशीष कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने थाना जैत पुलिस के सहयोग से की। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉलोनियों और बिना स्वीकृति के हो रहे निर्माण कार्यों के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी भूखंड या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिक स्वीकृतियों की जांच अवश्य कर लें। नियमों का उल्लंघन कर विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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