राजसमंद में ऑटोमेटिक वे-ब्रिज और जीपीएस जरूरी:30 मई तक करना होगा लाइव, बिना जीपीएस वाले वाहन होंगे बंद

राजसमंद में ऑटोमेटिक वे-ब्रिज और जीपीएस जरूरी:30 मई तक करना होगा लाइव, बिना जीपीएस वाले वाहन होंगे बंद

राजसमंद जिले में खनिज (माइनिंग) के ट्रांसपोर्ट को साफ-सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। एमई जिनेश हुम्मड़ के अनुसार, सभी वे-ब्रिज संचालकों को 30 मई 2026 तक अपनी मशीनों को ऑटोमेट कर पोर्टल से जोड़ना होगा। अगर समय पर काम पूरा नहीं हुआ, तो उनके वे-ब्रिज बंद (डी-लिंक) कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 30 जून 2026 के बाद बिना जीपीएस वाले वाहनों से खनिज का परिवहन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 150 वे ब्रिज पहले, 103 पर काम जारी विभाग के अनुसार जिले में कुल 150 वे ब्रिज को 30 अप्रैल 2026 तक ऑनबोर्ड किया जाना था। बाकी 103 वे ब्रिजों पर 30 मई 2026 तक चरणबद्ध तरीके से ऑटोमाइजेशन और पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। समय सीमा नहीं मानी तो पोर्टल से हटेंगे निर्धारित समय सीमा तक ऑटोमाइजेशन पूरा नहीं करने वाले वे ब्रिजों को विभागीय पोर्टल से डी लिंक कर दिया जाएगा। ऐसे वे ब्रिज से जारी रवन्ना कन्फर्म नहीं हो पाएंगे। जीपीएस अनिवार्य, बिना इसके परिवहन बंद खनिज परिवहन में लगे वाहनों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिन वाहनों में पहले से वीटीएस यानी जीपीएस लगा है, उन्हें minesportal.rajasthan.gov.in पर ऑनबोर्ड कर 30 जून 2026 तक लाइव करना जरूरी होगा। राजस्व चोरी पर नियंत्रण लक्ष्य विभाग का उद्देश्य पूरे सिस्टम को ऑनलाइन और ट्रैकिंग आधारित बनाना है, ताकि खनिज परिवहन की निगरानी आसान हो और राजस्व चोरी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

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