अमेरिकी नागरिक को 2.5 साल जेल, 10 हजार जुर्माना:भारत में इलीगल एंट्री पर किशनगंज कोर्ट का फैसला

अमेरिकी नागरिक को 2.5 साल जेल, 10 हजार जुर्माना:भारत में इलीगल एंट्री पर किशनगंज कोर्ट का फैसला

किशनगंज की एक अदालत ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के मामले में एक अमेरिकी नागरिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुरेश प्रसाद सिंह की अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत शफीउल आलम को दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी शफीउल आलम (43) अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के अटलांटा सिटी स्थित नॉर्थ हार्डफोर्ट एवेन्यू का निवासी है। यह फैसला वर्ष 2025 के सत्र परीक्षण वाद संख्या 110 और दिघलबैंक थाना कांड संख्या 38/2024 से संबंधित मामले में सुनाया गया। एसएसबी की 12वीं वाहिनी को गुप्त सूचना मिली थी लोक अभियोजन सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि यह मामला 30 मार्च 2024 का है। उस दिन भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी की 12वीं वाहिनी को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, नेपाल के रास्ते एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक दिघलबैंक बाजार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सूचना के आधार पर एसएसबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शफीउल आलम को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ घुसपैठ में सहयोग करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी मुहम्मद मुखलेश को भी पकड़ा गया था। पिछले 17 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था गिरफ्तारी के दौरान शफीउल आलम के पास से नौ प्रकार के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैसीनो कार्ड बरामद हुए थे। इसके अतिरिक्त, न्यू जर्सी का ड्राइविंग लाइसेंस, एक अमेरिकी डॉलर, नेपाली मुद्रा और नेपाल से संबंधित अन्य दस्तावेज भी मिले। जांच में यह भी सामने आया कि वह पिछले 17 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था। पूछताछ में भारतीय दलाल मुखलेश ने खुलासा किया कि एक लाख रुपये के एवज में शफीउल आलम को नेपाल के काकरभिट्टा से भारत होते हुए बांग्लादेश पहुंचाने की डील हुई थी। उसने यह भी बताया कि शफीउल आलम पिछले करीब एक वर्ष से नेपाल के काठमांडू स्थित एक होटल में रह रहा था। पासपोर्ट नवंबर 2023 में समाप्त हो चुका था उसका टूरिस्ट वीजा मई 2023 में तथा पासपोर्ट नवंबर 2023 में समाप्त हो चुका था। 29 मार्च 2024 को उसे भारत लाकर आगे भेजने की तैयारी की गई थी। जांच के दौरान शफीउल आलम ने यह भी बताया था कि वह काठमांडू के एक कैसीनो में गैम्बलिंग करता था। उसके मोबाइल फोन की जांच में सोने के बिस्किट, प्राचीन सिक्कों, बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न देशों के लोगों के पासपोर्ट की तस्वीरें मिलने की बात भी सामने आई थी। 2 साल बाद मामले में आया कोर्ट का फैसला एसएसबी और जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि शफीउल आलम के पास भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था और उसने अधिकृत मार्ग का भी उपयोग नहीं किया था। इसके बाद एसएसबी ने दोनों आरोपियों को दिघलबैंक थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। करीब दो वर्ष बाद मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने शफीउल आलम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। किशनगंज की एक अदालत ने भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के मामले में एक अमेरिकी नागरिक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुरेश प्रसाद सिंह की अदालत ने विदेशी अधिनियम के तहत शफीउल आलम को दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी शफीउल आलम (43) अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के अटलांटा सिटी स्थित नॉर्थ हार्डफोर्ट एवेन्यू का निवासी है। यह फैसला वर्ष 2025 के सत्र परीक्षण वाद संख्या 110 और दिघलबैंक थाना कांड संख्या 38/2024 से संबंधित मामले में सुनाया गया। एसएसबी की 12वीं वाहिनी को गुप्त सूचना मिली थी लोक अभियोजन सुरेन प्रसाद साहा ने बताया कि यह मामला 30 मार्च 2024 का है। उस दिन भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तैनात एसएसबी की 12वीं वाहिनी को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार, नेपाल के रास्ते एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक दिघलबैंक बाजार क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। सूचना के आधार पर एसएसबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए शफीउल आलम को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ घुसपैठ में सहयोग करने के आरोप में पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी मुहम्मद मुखलेश को भी पकड़ा गया था। पिछले 17 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था गिरफ्तारी के दौरान शफीउल आलम के पास से नौ प्रकार के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैसीनो कार्ड बरामद हुए थे। इसके अतिरिक्त, न्यू जर्सी का ड्राइविंग लाइसेंस, एक अमेरिकी डॉलर, नेपाली मुद्रा और नेपाल से संबंधित अन्य दस्तावेज भी मिले। जांच में यह भी सामने आया कि वह पिछले 17 वर्षों से अमेरिका में रह रहा था। पूछताछ में भारतीय दलाल मुखलेश ने खुलासा किया कि एक लाख रुपये के एवज में शफीउल आलम को नेपाल के काकरभिट्टा से भारत होते हुए बांग्लादेश पहुंचाने की डील हुई थी। उसने यह भी बताया कि शफीउल आलम पिछले करीब एक वर्ष से नेपाल के काठमांडू स्थित एक होटल में रह रहा था। पासपोर्ट नवंबर 2023 में समाप्त हो चुका था उसका टूरिस्ट वीजा मई 2023 में तथा पासपोर्ट नवंबर 2023 में समाप्त हो चुका था। 29 मार्च 2024 को उसे भारत लाकर आगे भेजने की तैयारी की गई थी। जांच के दौरान शफीउल आलम ने यह भी बताया था कि वह काठमांडू के एक कैसीनो में गैम्बलिंग करता था। उसके मोबाइल फोन की जांच में सोने के बिस्किट, प्राचीन सिक्कों, बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न देशों के लोगों के पासपोर्ट की तस्वीरें मिलने की बात भी सामने आई थी। 2 साल बाद मामले में आया कोर्ट का फैसला एसएसबी और जांच एजेंसियों की पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि शफीउल आलम के पास भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था और उसने अधिकृत मार्ग का भी उपयोग नहीं किया था। इसके बाद एसएसबी ने दोनों आरोपियों को दिघलबैंक थाना पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। करीब दो वर्ष बाद मामले की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने शफीउल आलम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।  

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