AIADMK के 6 विधायकों की अयोग्यता पर 2 महीने में आएगा फैसला, बोले Speaker JCD Prabhakar

AIADMK के 6 विधायकों की अयोग्यता पर 2 महीने में आएगा फैसला, बोले Speaker JCD Prabhakar

तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर जेसीडी प्रभाकर ने बुधवार को कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, विधायकों की अयोग्यता के मामले में दो महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। चेन्नई के पास कुंद्रथुर में एक प्राइवेट कॉलेज में पत्रकारों से बात करते हुए स्पीकर ने बताया कि इस मामले की जांच पहले से ही चल रही है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव की घोषणा के कारण कार्यवाही रोक दी गई थी। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर ने कहा कि अयोग्यता के मामले की जांच अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। प्रभाकर ने साफ़ किया कि दोनों पक्षों यानी शिकायत करने वाले AIADMK गुटों और जिनका जवाब मांगा गया है—की बात आमने-सामने सुनी जाएगी। कर ने बताया कि जांच का एक दौर पहले ही हो चुका है और अधिकारी अब कार्यवाही के अगले चरण का इंतज़ार कर रहे हैं।
विधानसभा के कामकाज पर बात करते हुए स्पीकर ने कहा कि विधानसभा की बैठक हर छह महीने में एक बार होगी और भरोसा दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर सत्र ज़रूर बुलाया जाएगा।

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प्रभाकर का यह बयान मद्रास हाई कोर्ट द्वारा तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर के उस फ़ैसले को सही ठहराने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) में शामिल होने वाले छह AIADMK विधायकों के इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे। न विधायकों के नाम हैं—मरगथम कुमारवेल, सत्यभामा, इसक्की सुब्बैया, जयकुमार, MR विजयभास्कर और C विजयभास्कर।
बेंच ने माना कि इस्तीफ़ा मंज़ूर करना संवैधानिक रूप से सही था और किसी विस्तृत जांच की ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही जारी रह सकती है।
अयोग्यता की याचिका इस आरोप पर दायर की गई थी कि इन छह विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) सरकार के समर्थन में वोट दिया था।

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याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायकों के ख़िलाफ़ अयोग्यता की कार्यवाही लंबित होने के बावजूद बिना उचित जांच के उनके इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए गए।
इससे पहले, विधानसभा स्पीकर JCD प्रभाकर ने छह AIADMK विधायकों के इस्तीफ़े मंज़ूर किए थे। सी संदर्भ में, AIADMK के व्हिप एग्री कृष्णमूर्ति और ‘नेशनल पीपल्स पावर पार्टी’ के नेता रवि ने स्पीकर के इस्तीफ़ा मंज़ूर करने के आदेश को रद्द करने के लिए केस दायर किए थे। चीफ़ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस G अरुलमुर्गन की बेंच ने इन मामलों की सुनवाई की।

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