20 साल बाद पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल:ACB कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुनाया फैसला, 70 हजार का जुर्माना भी लगाया

20 साल बाद पूर्व अधिकारी को 3 साल की जेल:ACB कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुनाया फैसला, 70 हजार का जुर्माना भी लगाया

कोटा एसीबी कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के करीब 20 साल पुराने मामले में पूर्व अधिकारी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी विश्व खाद्य कार्यक्रम झालावाड़, राधेश्याम चतुर्वेदी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। जांच में राधेश्याम के पास आय से 27.70 प्रतिशत ज्यादा संपत्ति मिली थी। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जय शर्मा ने बताया कोटा से एसीबी ने साल 2006 में राधेश्याम चतुर्वेदी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एसीबी ने आरोपी की चल-अचल संपत्तियों, आय और व्यय के दस्तावेज खंगाले। जांच में पाया कि आरोपी ने अपनी वैध आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की थी। आरोपी के पास कुल संपत्ति 14 लाख, 19 हजार 560 रुपए पाई गई, जो उसकी वैध आय 11 लाख 11 हजार 639 रुपए से 3 लाख 950 रुपए ज्यादा थी। जांच के बाद साल 2010 में एसीबी ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 39 गवाहों के बयान करवाए गए।

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