Bombay High Court ने Arun Ferreira की गिरफ्तारी अवैध ठहराई, 2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

Bombay High Court ने Arun Ferreira की गिरफ्तारी अवैध ठहराई, 2 लाख रुपये मुआवजे का आदेश

मुंबई उच्च न्यायालय ने सितंबर 2011 में नक्सली समूह का सदस्य होने के आरोप में हुई सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और महाराष्ट्र सरकार को उन्हें मुआवजे के तौर पर दो लाख रुपये देने का आदेश दिया है। फरेरा 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में भी आरोपी हैं। फिलहाल वह इस मामले में जमानत पर बाहर हैं।

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के एवं न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर के अपने फैसले में पुलिस को कड़ी फटकार लगाई क्योंकि उसने फरेरा को इस मामले में फरार घोषित कर दिया था, जबकि वह 2007 से ही जेल में थे। खंडपीठ ने कहा कि 2011 में सभी लंबित मामलों में बरी होने के बाद नागपुर जेल से बाहर आने पर फरेरा की गिरफ्तारी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है। फरेरा को 2007 में कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

सभी मामलों में बरी होने के बाद, सितंबर 2011 में उन्हें नागपुर जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन जैसे वह जेल से निकले, पुलिस दल ने उन्हें रोक लिया। पुलिस दल उन्हें गाड़ी में बिठाकर ले गया एवं बाद में गढ़चिरौली पुलिस ने दिखाया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अपनी अर्जी में फरेरा ने कहा कि उस समय उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने संविधान के अनुच्छेद 21 (स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण) के तहत फरेरा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, लेकिन जब वह खुद ही इसका उल्लंघन करती है, तो ऐसी गलती के लिए सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसका एक कड़ा संदेश जाए और समाज में भरोसा कायम हो सके।

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह भी याद दिलाना समीचीन हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस का आदर्श वाक्य सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय (अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों को दंडित करना) है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।

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