पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की विज्ञापन संख्या 03/2023 के तहत जारी री-शफलिंग/पद बदलाव घोषणा पत्र पर स्टे दिए जाने के बाद बिजली निगम एक्शन में आ गया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना में तुरंत प्रभाव से दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। निगम द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है, उन्हें उनकी वर्तमान पोस्टिंग से रिलीव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, जिन्हें पहले रिलीव किया जा चुका था, उन्हें भी तुरंत प्रभाव से वापस ड्यूटी पर लेने के आदेश दिए गए हैं। अब जानिए क्या है पूरा मामला..

