जालौन में धोखाधड़ी और गबन के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को 3 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी सोमवीर सिंह ने बताया कि मामला साल 2020 में जालौन कोतवाली में दर्ज हुआ था। मुकदमा संख्या 607/2020 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 406, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में समर्थ सिंह उर्फ रिंकू गौर पुत्र जगदीश, निवासी ग्राम जखबा, थाना सिरसाकलार, जिला जालौन को आरोपी बनाया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट जावेद की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 साल के कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मामले में दोषसिद्धि हुई।

