पॉक्सो कोर्ट ने फर्रुखाबाद में एक बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-01 मेराज अहमद ने दोषी राजीव पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मेरापुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 5 मार्च 2024 को FIR दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी पांच साल की बेटी घर के पास हैंडपंप पर पानी पीने गई थी। इसी दौरान पुनपालपुर निवासी राजीव उसे पांच रुपये का लालच देकर अपने घर के शौचालय में ले गया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी को बच्ची के साथ गलत हरकत करते देखा। परिजनों को देखकर आरोपी युवक मौके से भाग गया। पुलिस ने मामले की जांच कर राजीव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सबूत और गवाहों के बयान पेश किए। कोर्ट ने राजीव को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत दोषी माना।

