बैंक-मैनेजर से लूट के दोषी को 7 साल की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

बैंक-मैनेजर से लूट के दोषी को 7 साल की सजा:चित्रकूट में कोर्ट ने 5 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

चित्रकूट के गनीवा स्थित इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर से लूट के 2011 के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक दोषी को सात साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे तीन साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। रिवॉल्वर दिखाकर मोबाइल, बाइक और नकदी लूटी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास ने बताया कि घटना 23 मई 2011 की है। गनीवा स्थित इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के मैनेजर जगदीश प्रसाद राठौर ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, मैनेजर बैंक जा रहे थे, तभी व्यासबन्ना मोड़ पर पुरानी काली राजदूत मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने रिवॉल्वर दिखाकर उनके दो मोबाइल, बैंक की चाबियां, बाइक और 900 रुपये नकद लूट लिए और फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को किया गिरफ्तार पुलिस ने जांच के बाद पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, राममणि पाठक ने फैसला सुनाया। लूट और आर्म्स एक्ट में सुनाई सजा अदालत ने हडियापुरा हरदौली निवासी नथन सिंह के बेटे पवन कुमार सिंह को लूट के मामले में सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। आर्म्स एक्ट के तहत उसे तीन साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

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