शाहजहांपुर में शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह घटना साल 2018 की है। यह मामला कांट थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 15 जुलाई 2018 को पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान इलाके का रहने वाला श्याम बाबू घर में घुस आया। उसने लड़की के साथ अश्लील हरकतें कीं और गाली-गलौज भी की। शिकायत के आधार पर कांट थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। गवाहों और सबूतों को देखने के बाद एडीजे-42 कोर्ट ने श्याम बाबू को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे चार साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष ने भी इस मुकदमे की मजबूती से पैरवी की थी।

