प्रतापगढ़ में लालगंज थाना क्षेत्र के रायपुर भगदरा निवासी वीरेंद्र सरोज उर्फ वीरू पासी को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत की गई है। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने यह आदेश 18 अगस्त 2026 को पारित किया। आदेश के अनुसार, वीरू पासी को इसकी सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर प्रतापगढ़ जिले की सीमा से बाहर जाना होगा और आगामी छह माह तक वह जनपद में प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस के अनुसार, आरोपी वीरू पासी के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आख्या और बीट सूचनाओं में उसकी आपराधिक एवं दुस्साहसिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न होने की बात सामने आई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान, अभियुक्त पक्ष और राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों का न्यायालय ने विधिवत परीक्षण किया। उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, जिला बदर की कार्रवाई को उचित मानते हुए यह आदेश जारी किया गया। पुलिस और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और लोक सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

