दतिया में राजघाट कॉलोनी में सरकारी परिसर पर अनधिकृत रूप से रहने के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को 5 लोगों को आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर (बेदखली) अधिकारी ने यह कार्रवाई की। सभी को आदेश की तामील होने के 10 दिन के भीतर संबंधित परिसर खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन बल प्रयोग कर आवास खाली करा सकता है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें रानी देवी, राजू यादव, सुलक्षणा यादव,दिग्विराजा परमार और विजय झंडा गुरु शामिल हैं। पांचों के खिलाफ 17 अगस्त को अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इनमें राजघाट कॉलोनी के अलग-अलग आवास शामिल हैं। इन 5 लोगों को खाली करना होगा आवास
प्रशासन के आदेश के अनुसार रानी देवी आई-23, राजू यादव आई-11, सुलक्षणा यादव एनआई-31, दिग्विराजा परमार जी-08 और विजय झंडा गुरु एच-30, राजघाट कॉलोनी में रह रहे हैं। प्रशासन के सामने इन परिसरों में अनधिकृत अधिभोग की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस देकर कार्रवाई की गई। आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति और उनके जरिए परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को भी 10 दिन के अंदर जगह खाली करनी होगी। यदि तय समय में परिसर खाली नहीं किया जाता है तो प्रशासन जरूरत के मुताबिक बल का इस्तेमाल कर बेदखली की कार्रवाई करेगा। आदेश में परिवार के सदस्यों का भी जिक्र
प्रशासन ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उसके जरिए परिसर के किसी हिस्से में रह रहा है, तो उसे भी परिसर खाली करना होगा। आवास खाली करने से इनकार करने की स्थिति में आदेश की प्रति परिसर पर चस्पा कर नियमानुसार तामीली की कार्रवाई की जा सकती है। पांचों मामलों में अगली सुनवाई की तारीख 2 सितंबर 2026 तय की गई है। यानी संबंधित लोगों के पास प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने का मौका भी है। हालांकि, आदेश में 10 दिन के भीतर परिसर खाली करने की समय सीमा तय की गई है।

